मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा लड़कियों को शादी करने के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती है। और यह सहायता राशि 51000 की दी जाती है। इस योजना के लिए आवेदन फार्म शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो इस आर्टिकल का पूरा अंत तक पढ़े।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
अब गरीब परिवारों को अपनी बेटी की शादी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ना ही किसी से कर्ज लेने का भी जरूरत है। क्योंकि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सभी लड़कियों को 51000 की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य यही है कि गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। और गरीब लोगों को कोई भी बोझ ना लेना पड़े इसीलिए इस योजना को शुरुआत की गई है।
इस योजना के लिए पात्रता
इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिला, स्वयं महिला खिलाड़ी के विवाह हेतु पात्र हैं।
इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के निवासी को मिलेगा।
इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु होना आवश्यक है।
अधिकतम दो कन्या संतान को विवाह हेतु इस योजना में पात्र माना गया है।
परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ
इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा योग सभी लड़कियों को विवाह के लिए 31000 से 41000 तक का आर्थिक सहायता राशि देती है।
और प्रदेश की लड़कियों यदि वह 12वीं पास करते हैं तो सरकार उन्हें विवाह के लिए पूरे 41000 की सहायता राशि देती है। और वहीं स्नातक और तीन लड़कियों को विवाह के लिए 51000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती है।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
मूल निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
बैंक खाता पासबुक
बीपीएल कार्ड इत्यादि।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन प्रक्रिया
सबसे पहले Mukhyamantri Kanyadan Yojana के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन के विकल्प पर क्लिक करना पड़ेगा।
अब यहां पर आपके सामने एक आवेदन फार्म खुलेगी।
इस फॉर्म में मांगे जाने वाली सभी आवश्यक जानकारी को भर देनी है।
इसमें मांगे जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर देनी है।
और फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आवेदन फॉर्म भरने के लिए- यहां क्लिक करें